सस्ते घरों के लिए कर की दरें एक प्रतिशत होने से घर सस्ते- सुधीर मुनगंटीवार
28 Aug 2019
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मुंबई,(28 अगस्त 2019)- महानगर के 60 वर्ग मीटर क्षेत्र वाले घरों और महानगरों के अलावा अन्य शहरों और गांवों में 90 वर्ग मीटर चटाई क्षेत्र वाले घरों के लिए जीएसटी दर 8 प्रतिशत से कम होने से निम्न आय वर्ग के लोगों को कम कीमत में किफायती घर मिलना संभव हो पाया हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल द्वारा हाउसिंग सेक्टर पर कर का बोझ कम करने से आम लोगों के हक का घर बनने के सपने को साकार करने में मदद मिली है। आवास क्षेत्र में, GST को पहले वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर वैट और सेवा कर पर लगाया गया था। वस्तु और सेवा कर के अस्तित्व में आने के बाद, इस क्षेत्र के लिए पिछले करों के संयुक्त भार के साथ एक नई दर तय की गई थी, लेकिन सामान्य तौर पर खुद के घर का सपना और इस क्षेत्र में मांग को देखते हुए, आवास क्षेत्र पर कर का बोझ कम हो गया। सरकार व वस्तु एवं सेवा कर परिषद ने आवास क्षेत्र के लिए कर का बोझ कम करने की कोशिश की है। इसका लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचने की उम्मीद है। किफायती आवास के अलावा, निर्माण घरों पर कर की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई। इसलिए, उपभोक्ताओं को घर खरीदने के लिए कम कीमत चुकानी होगी। सरकार के फैसले ने घर खरीदना सस्ता कर दिया है और इस क्षेत्र को बढ़ावा दिया है। ऐसा वित्त मंत्री मुनगंटीवार ने स्पष्ट किया है। यदि मासिक रखरखाव शुल्क (अनुरक्षण) 5 हज़ार रुपये से अधिक है, तो आवासीय समितियों को वस्तु और सेवा कर का भुगतान करना होगा। अब नए बदलाव के साथ 7500 रुपये या उससे कम मासिक रखरखाव शुल्क वाली सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी को वस्तु और सेवा कर छूट दी गई है। इससे कई हाउसिंग सोसाइटीज़ को काफी आराम मिला है। यदि भूस्वामी संबंधित अधिकारों को टीडीआर, एफएसआई या लॉन्ग टर्म लीज के माध्यम से स्थानांतरित करता है और निर्माण पूर्णता प्रमाणपत्र का भुगतान करने से पहले संपत्ति बेचता है, तो वस्तु और सेवा कर को टीडीआर, एफएसआई या दीर्घकालिक किराये समझौते पर छूट दी जाती है। इसलिए यह इन घरों की कीमतों को कम करने में मदद कर रहा है, ऐसा वित्त मंत्री ने कहा।