फॉर्म संख्या ७ भरकर मतदान कर पाने की सूचना गलत ,मतदान हेतु मतदाता सूचि में नाम होना अनिवार्य
21 Apr 2019
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►व्हाट्स अप पर फैले गलत संदेशों के मद्येनजर चुनाव आयोग का खुलासा
मुंबई, (21 अप्रैल 2019)- मतदाता पहचान पत्र न हो या मतदाता सूचि में नाम मौजूद न होने के बावजूद फॉर्म संख्या 7 द्वारा मतदान किया जा सकता है, इस प्रकार की सूचना फ़िलहाल व्हॉटस्ॲप तथा अन्य समाज माध्यमों पर (सोशल मीडिया) व्हायरल हुई है | यह सूचना सरासर गलत है तथा फॉर्म संख्या 7 अन्य व्यक्तिंयों के नाम के समावेषित होने के विषय में आपत्ति उपस्थित करने हेतु , स्वयं का नाम निकाल देने हेतु या अन्य किसी व्यक्ति के निधन या स्थानांतर की वजह से नाम अपवाद करने हेतु उपयोग की जानेवाली प्रार्थना पत्र का नमूना है | अतः यह सन्देश झूठा और गलत है तथा मतदान करने हेतु मतदाता सूचि में नाम मौजूद होना जरुरी होनेका खुलासा मुख्य निवडणूक अधिकारी के कार्यालय द्वारा किया गया है | व्हॉटस्ॲप व फेसबुक इन समाज माध्यमों पर फॉर्म संख्या 7 भरकर मतदान कर पाने के विषय में एक पोस्ट व्हायरल हुई है | इस संदर्भ में मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय द्वारा खुलासा किया गया है | फॉर्म क्र संख्या 7 अन्य व्यक्तिंयों के नाम के समावेषित होने के विषय में आपत्ति उपस्थित करने हेतु, स्वयं का नाम निकाल देने हेतु या अन्य किसी व्यक्ति के निधन या स्थानांतर की वजह से नाम अपवाद करने हेतु उपयोग की जानेवाली प्रार्थना पत्र का नमूना है | इस फॉर्मद्वारा मतदान नहीं कर सकते है | अतः समाज माध्यममोंपर घूम फिरन वाली इस पोस्ट पर नागरिक यकीं ना करें | मतदान हेतु मतदाता सूचि में नाम समविषित होना आवश्यक है | मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय द्वारा स्पष्ट किया गया है की सूचि में नाम है, मगर मतदाता पहचान पत्र न होने के बावजूद चुनाव आयोग द्वारा घोषित किये गये अन्य ग्यारह प्रकार के पहचान पत्रों में से किसी एक पहचान पत्र के द्वारा मतदान के अधिकार को अंजाम दिया जा सकता है |