चुनाव आयोग के माध्यम से राजनीतिक दलों के लिए प्रक्षेपण और प्रसारण घंटों का वितरण
02 Apr 2019
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►7 राष्ट्रीय और 52 राज्य-स्तरीय राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान का समय हुआ निश्चित
मुंबई, (01 अप्रैल 2019)- भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर (क्षेत्रीय) दलों के चुनाव प्रचार करने के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रक्षेपण और प्रसारण घंटों का आवंटन किया गया है। आयोग द्वारा 7 राष्ट्रीय और 52 राज्य स्तर के दलों के लिए प्रचार का समय दूरदर्शन और आकाशवाणी पर तय किया गया है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों को मिले जगह के आधार पर आयोग ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर के दलों को दूरदर्शन और आकाशवाणी (ऑल इंडिया रेडियो) पर समय तय किया है।
►राजनीतिक दलों को 520 से 180 मिनट तक का समय चुनाव प्रचार के लिए मिलेगा
7 राष्ट्रीय दलों को प्रचार के लिए राष्ट्रीय चैनल पर प्रक्षेपण और प्रसारण के लिए को कुल 600 मिनट मिलेंगे। क्षेत्रीय चैनल पर प्रक्षेपण और प्रसारण के लिए कुल 900 मिनट प्राप्त होंगे। 52 राज्य स्तरीय दलों को क्षेत्रीय चैनल पर प्रचार के लिए के प्रक्षेपण और प्रसारण के लिए कुल 1 हजार 800 मिनट दिया जाएगा, जबकि राष्ट्रीय टीवी चैनल पर प्रक्षेपण और प्रसारण के लिए कुल 520 मिनट प्राप्त होंगे। राष्ट्रीय और राज्य स्तर के दलों को दूरदर्शन और आकाशवाणी के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चैनलों पर प्रचार करते समय दिए गए समय पर ध्यान रखना चाहिए। दूरदर्शन पर चुनाव प्रचार के लिए राष्ट्रीय दल को 10 घंटे चरणों में और क्षेत्रीय चैनल पर 15 घंटे मिलेगा। राज्य स्तरीय पार्टी को क्षेत्रीय चैनल पर 30 घंटे प्रचार के लिए मिलेगा। राज्य स्तर के दलों को प्रादेशिक (क्षेत्रीय) उपग्रह केंद्र पर 8 घंटे, 40 मिनट प्रचार के लिए मिलेंगे। तो वहीं राष्ट्रीय पार्टी को आकाशवाडी के मुख्य केंद्र पर प्रचार अभियान के लिए 10 घंटे और प्रादेशिक (क्षेत्रीय) चैनल पर 15 घंटे का समय मिलेगा। तो वहीं राज्य स्तर की (क्षेत्रिय) पार्टी को आकाशवाणी के क्षेत्रीय चैनल पर 30 घंटे प्रचार के लिए मिलेगा। इसके अलावा, राज्य स्तर के दलों को प्रादेशिक (क्षेत्रीय) उपग्रह केंद्र पर 8 घंटे और 40 मिनट प्रचार के लिए मिलेंगे। नामांकन के अंतिम दिन तक, चुनाव के अंतिम चरण समाप्त होने तक पार्टियों को दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से प्रचार करने दिया जाएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त दलों द्वारा जब दूरदर्शन या आकाशवाणी पर अपनी पार्टी का प्रचार और प्रसार किया जाता है, तब उन्हें संबंधित जानकारी या भाषण की लिखित प्रति दूरदर्शन और आकाशवाणी को देनी होगी। उस जानकारी को दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। यदि यह जानकारी चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित नियमों के विरुद्ध लिखी गई पाई गई, तो कुछ वाक्यों, संदर्भों या पैराग्राफ को हटा (कांट) दिया जाएगा। जब राष्ट्रीय और राजनीतिक दल दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रचार कर रहे होंगे, तो प्रसारभारती महामंडल उनके प्रसार और प्रचार के लिए निर्धारित समय, प्रचार साहित्य की समय-सारणी देना आवश्यक होगा, साथ ही उसकी मान्यता भी लेनी होगी। इसके अलावा इन दलों को देश, जाति और धर्म या अदालत या व्यक्ति के विरोध में टिप्पणी नहीं करना चाहिए, ऐसा स्पष्ट निर्देश दिया गया हैं ।