मुंबई में डांस बार को सुप्रीम कोर्ट की सशर्त मंजूरी

 17 Jan 2019  515

महाराष्ट्र, (17 जनवरी 2019)- फैसले के मुताबिक मुंबई में दुबारा से डांस बार खुल सकेंगे. कोर्ट ने शर्तों के साथ डांस बार खोलने की इजाजत दे दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है  डांसर पर पैसे नहीं उछाले जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में महाराष्ट्र सरकार के 2016 के कानून को वैध माना है। साथ ही साथ कोर्ट ने कुछ नियमों में बदलाव भी किए हैं। अब से डांस बार में सिक्के नहीं उछाले जा सकेंगे, लेकिन बार गर्ल्स को टिप दी जा सकेगी। साथ कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के कानून में अश्लीलता पर सजा के 3 वर्ष के प्रावधान को मंजूरी दी है। उच्चतम न्यायलय के इस फैसले के बाद मुंबई में डांस बार अब शाम 6 बजे से रात 11:30 बजे तक खुल सकेंगे। कोर्ट ने डांस बार में शराब परोसने और ऑर्केस्ट्रा को भी इजाजत दे दी है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि डांस बार में किसी तरह की अश्लीलता नहीं होनी चाहिए. साथ ही डांस बार में सीसीटीवी नहीं लगाई जाएगी।कोर्ट ने कहा है कि डांस बार शिक्षण संस्थानों और धार्मिक स्थानों से एक किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अश्लील डांस की परिभाषा बरकरार रखी है. कोर्ट ने बार डांसिग एरिया अलग रखने की शर्त खारिज कर दी है।