पूर्व उपमुख्यमंत्री छगन भूजबल को मिली जमानत
04 May 2018
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मुंबई, (04 मई 2018)- महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री छगन भुजबल को मुंबई हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मनी लाऊंड्रिंग केस में जमानत दे दिया। हालांकि पिछले दो सालों से छगन भुजबल जेल में ही बंद थे। पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रिवेंशन आफ मनी लाऊंड्रिंग एक्ट के प्रावधानों को हटाए जाने के बाद भुजबल ने जमानत की अर्जी दाखिल की थी। भुजबल के वकील विक्रम चौधरी ने आज भुजबल की जमानत की अर्जी पर तर्क देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मनी लाऊंड्रिंग एक्ट में से सेक्शन 45 हटा लिया है। साथ ही छगन भुजबल की तबीयत बहुत खराब रहती है। इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। बता दें कि सेक्शन 45 का मतलब है कि स्वयं आरोपी को ही यह साबित करना पड़ता था कि वह मनी लाऊंड्रिंग में शामिल है या नहीं। गौरतलब है कि भुजबल को ईडी ने आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार किया था। दो साल जेल में गुजारने के बाद आखिरकार शुक्रवार 4 मई 2018 को मुंबई हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दिया।