खाद्य प्रक्रिया उद्योग को विशेष सहूलियत राजस्व व जलसंपदा विभाग द्वारा घोषित
04 Apr 2018
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मुंबई, ( 04 अप्रैल 2018)- कृषी खाद्य प्रक्रिया उद्योग को गति देने के लिए राज्य ने घोषित किए गए खाद्य प्रक्रिया नीति को विशेष सहूलियत देने का निर्णय राजस्व और जलसंपदा विभाग ने लिया है। इससे खाद्य प्रक्रिया उद्योग शुरू करने के लिए प्रोत्साहन एवं गति मिल सकेगी, यह कृषि मंत्री पांडुरंग फुंडकर ने आज कहा।कृषि विभाग की ओर से अक्टूबर 2017 में खाद्य प्रक्रिया नीति लागु की गई। इसमें खाद्य प्रक्रिया उद्योग को अकृषिक अनुमति देने के लिए प्रावधान रखा गया। इसके तहत राजस्व विभाग ने हाल ही में अधिसूचना जारी की और किसी भी सूक्ष्म, लघू और मध्यम खाद्य प्रक्रिया के औद्योगिक घटकों के लिए किया जानेवाला भूमि का उपयोग यह खेती के उद्देश्य से किए जा रहे भूमि का उपयोग माना जाएगा। इस प्रकार बदलाव करके अधिसूचना जारी की गई है। इस खाद्य प्रक्रिया नीति में पानी उपसा लाइसेन्स लेने का प्रावधान है। इसके तहत जलसंपदा विभाग ने खेती के उत्पन्न पर आधारित सूक्ष्म, लघू एवं मध्यम खाद्य प्रक्रिया उद्योग के लिए आवश्यक पानी के लिए मानीव पानी (मानीव पाणी) आरक्षण के संदर्भ की कार्यपद्धति की है। जब ऐसे खाद्य प्रक्रिया उद्योग को जलसंपदा विभाग के जल स्त्रोत का उपयोग करना हो तब स्त्रोत के रूप उपयोग करने के लिए जलसंपदा विभाग के पानी आरक्षण मंजूरी की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस प्रावधान से खाद्य प्रक्रिया उद्योग को गति मिलेगी और उसके अनुसार उपयोग करने का आवाहन कृषिमंत्री ने किया है।