हरित न्यायाधिकरण ने रोका आरे में बन रहे मेट्रो कारशेड को

 26 Dec 2016  925
वरिष्ठ संवाददाता, मुंबई 
 
मेट्रो- 3 परियोजना के लिए आरे में बनाए जा रहे कारशेड के कार्य को रोकने का आदेश राष्ट्रीय हरति न्यायाधिकरण ने दिया है। प्राधिकरण ने आरे कॉलोनी में होने वाले किसी भी प्रकार के बांधकाम पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि कुलाबा से सिप्झ तक चलने वाली मेट्रो के लिए आरे कॉलोनी में तीन हेक्टेयर में कारशेड बनाने के लिए मिट्टी डालकर भराव करने का कार्य चल रहा था। इसके विरोध में पर्यावरणविद एक मंच पर आए और पर्यावरण को बचाने के लिए आंदोलन किया और वनशक्ति नामक संस्था ने राष्ट्रीय हरति न्यायाधिकरण में याचिका दायर की। वनशक्ति की याचिका में कहा गया था कि आरे के 30 हेक्टेयर में मेट्रो कारशेड बनाया जाएगा और इसके अतिरिक्त आरे कॉलोनी से सटे जोगेश्वरी-विक्रोली लिंक रोड पर सरकार ने मेट्रो के लिए तीन हेक्टेयर जगह उपलब्ध करवाया था, जहां पर भराव कार्य शुरु किया गया था। अब इस पर भी हरित न्यायाधिकरण ने रोक लगा दी है। जिसके चलते महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरु किए गए प्रोजेक्ट पर असर पड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।