पशु संवर्धन मंत्री जानकर को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

 21 Dec 2016  707
वरिष्ठ संवाददाता, मुंबई
 
राज्य के पशु संवर्धन मंत्री महादेव जानकर को चुनाव अधिकारी को धमकाने के मामले में हाईकोर्ट ने किसी भी तरह की राहत न देते हुए उन्हें गढ़चिरोली कोर्ट में जाने का आदेश जारी किया है। इससे जानकर को करारा झटका लगा है। मिली जानकारी के अनुसार महादेव जानकर ने गढ़चिरोली जिले में देसाईगंज नगरपालिका में चुनाव के दरम्यान चुनाव अधिकारी को कांग्रेस प्रत्याशियों का नामांकन स्वीकार न करने तथा उनके प्रत्याशियों को कप बशी चुनाव चिन्ह दिए जाने का आदेश दिया था। इस मामले का वीडियो वायरल होने के बाद राज्य चुनाव आयोग ने जानकर को दोषी करार दिया था और उनपर कार्रवाई का संकेत दिया था। इसलिए महादेव जानकर ने इस मामले में खुद को निर्दोष साबित करने के लिए हाईकोर्ट में मामला दायर किया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को कोर्ट ने जानकर के मामले को अस्वीकार कर दिया और उन्हें इस मामले में गढ़चिरोली कोर्ट में जाने का आदेश जारी किया है।