एनसीपी नेता भुजबल की जमानत याचिक फिर हुई खारिज

 19 Dec 2016  940

वरिष्ठ संवाददाता, मुंबई

 

बेहिसाब संपत्ति रखने के आरोप में गत मार्च से जेल में बंंद राकांपा नेता छगन भुजबल की जमानत को मुंबई उच्च न्यायालय ने एक बार फिर खारिज कर दिया है। अब जमानत पाने के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाना पड़ेगा।

गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी ) ने बेहिसाब संपत्ति रखने के आरोप में गत मार्च माह में राकांपा नेता छगन भुजबल को गिरफ्तार किया था। तब से वे अनेक बार मुंबई हाईकोर्ट से जमानत मांग चुके हैं और न्यायालय ने हर बार उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। बताया जाता है कि इस बार हाईकोर्ट में जमानत मांगने का भुजबल के लिए यह अंतिम मौका था। इस पर उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर करके बताया था कि उन्हें गलत तरीके से हिरासत में लिया गया है। तबीयत बराबर खराब होने का हवाला देते हुए राकांपा नेता ने जमानत की मांग की थी, पर न्यायालय ने इसकी मंजूरी नहीं दी।