राज्य के रिक्त सरपंच, उपसरपंच पद  का चुनाव होगा - ग्रामविकास मंत्री मुश्रीफ

 13 May 2020  457

मुंबई, (13 मई 2020)- राज्य में कुछ जगहों पर ग्रामपंचायत के रिक्त सरपंच और उपसरपंच पद के चयन के लिए आवश्यक उस ग्रामपंचायत की बैठक लेने के अनुमति दी गई है। बैठक लेते समय कोरोना का प्रकोप रोकने के लिए आवश्यक वह सभी सूचनाओं का सूक्ष्मता से पालन करने ने की सूचना दिए जाने की जानकारी  राज्य के ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ ने दी। उन्होंने बताया कि कोरोना का प्रकोप रोकने के लिए प्रतिबंधात्मक उपाय के रूप में राज्य के स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के आम चुनाव (सार्वत्रिक) और उपचुनाव से संबंधित कामकाज है। लेकिन इस स्थिति में कामकाज स्थगित करने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने १७ मार्च २०२० को आदेश दिए थे।  तथापि, राज्य के कुछ ग्रामपंचायतों में पहले के यानि जो पदस्थ थे, उन सरपंच, उपसरपंच ने राजीनामा में दिये हुये है। इसलिए अब इन ग्रामपंचायतों में नए सरपंच, उपसरपंच का चयन करना है। विशेषत: कोल्हापुर जिले से इस संदर्भ में पूछताछ हो रही है। इसी के मद्देनज़र राज्य के जिन ग्रामपंचायतों में सरपंच, उपसरपंच के राजीनामा देने के कारण या फिर अन्य कारणों से यह पद रिक्त हुए है, उन ग्रामपंचायतों में इस पद पर चुनाव के लिए ग्रामपंचायत की बैठक लिए जाने की सूचना जिलाधिकारियों को दी गई है। साथ ही इसके लिए संबंधित तहसीलदार को भी निर्देश दिये जाए, सरपंच, उपसरपंच पद का चुनाव का किया जाए। इसके लिए बैठक लेते समय कोरोना का प्रकोप रोकने के लिए आवश्यक उन सभी सूचनाओं का सूक्ष्मता से पालन किए जाने की सूचना भी दी गई है। इस संदर्भ का शासन आदेश भी निर्गमित किया गया है। राज्य में गांवों में ली जानेवाली ग्रामसभाओं को अगले आदेश होने तक अस्थायी (तात्पुरत्या) रूप से स्थगिति देने का निर्णय लिया गया है। कोरोना विषाणु का प्रकोप रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है, इसलिए मई महीने में जो ग्रामसभा लेना अनिवार्य होगा, वह ग्रामसभा इस साल नहीं हो सकेगी। इस संदर्भ के आदेश भी निर्गमित किया गया है और जिला प्रशासन को उस तरह के निर्देश भी दिए गए है। ग्रामपंचायतों के कामकाज में लोगों की सहभागिता बढ़ सके, इस उद्देश से गांवों में ग्रामसभा ली जाती है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम ४ ग्रामसभा घेना अनिवार्य है। ग्रामसभा नहीं लेने पर सरपंच, उपसरपंच और ग्रामसेवक को जिम्मेदार ठहराकर उनके खिलाफ़ कार्रवाई का प्रावधान भी है। लेकिन अब  राज्य में कोरोना विषाणु के संक्रमण के दिनों में सभी प्रकार के समारोह, कार्यक्रम पर पाबंदी लगाई गई है और लोगों को अधिक संख्या में एकसाथ आने के लिए मनाई की गई है। इसलिए गांवों में ग्रामसभाओं का आयोजन करने पर होनेवाली भीड़ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उस भीड़ को टालने के लिए राज्य में ग्रामसभा लेने को लेकर अगले आदेश होने तक अस्थायी रूप से स्थगिति दी गई है। इसी के मद्देनज़र मई माह में बंधनकारक ग्रामसभा का इस साल आयोजन न किया जाए। साथ ही अगले आदेश होने तक अन्य किसी भी ग्रामसभा का आयोजन नहीं किए जाने का आवाहन मंत्री मुश्रीफ ने किया।