राज्य सरकार द्वारा व्यापारियों को दी जाएगी आर्थिक सहूलियत नामक अभय योजना
04 May 2019
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► टैक्स, ब्याज और जुर्माना किया जाएगा माफ
► व्यापारियों पर 3.75 लाख करोड़ रूपये का बकाया
मुंबई, (04 मई 2019)- 1111राज्य में जीएसटी के अंतर्गत रजिस्ट्रर्ड और अनरजिस्ट्रर्ड व्यापारियों के पास सरकार का तकरीबन 3.75 लाख करोड़ रूपयों का बकाया है, जिसके लिए राज्य सरकार ने इस बकाया राशि को अधिकाधिक प्रमाण में वसूल करने के लिए व्यापारियों का टैक्स, ब्याज और जुर्माना माफ करने के लिए अभय योजना जाहिर की है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, राज्य सरकार द्वारा इस आर्थिक सहूलियत के कारण व्यापारी सिर्फ अपनी बकाया राशि को भर पाएंगे, और उनके ऊपर लगे हुए टैक्स, ब्याज और जुर्माना राशि को माफ कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य में पंजीकृत और अपंजीकृत व्यापारियों के ऊपर राज्य सरकार का लगभग 3.75 लाख करोड़ रुपये बकाया है। यदि यह राशि अगले दो महीनों में जमा हो जाती है, तो सरकार आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर विकासात्मक कार्य करने के लिए निर्णय ले सकती है। इसलिए, जीएसटी विभाग ने महाराष्ट्र बिक्री कर अधिनियम, 1959, महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 और 6 मार्च को विभिन्न कर कानूनों में संशोधन का राजपत्र जारी किया है, जिसके तहत यदि एक निश्चित राशि है, जिसे भरने के बाद कुछ राशि समझौता नियमों के अनुसार माफ की जाएगी। इस योजना के 2 चरण होंगे, अप्रैल 2019 से जून 2019 तक और जुलाई 2019 तक, दो चरणों को अंतिम रूप दिया गया है।